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Provident Fund: Definition, Benefits, and How to Withdraw PF Online, New Rules, TAX on PF Withdrawal ?

Provident Fund

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Provident Fund | PF | भविष्य निधि | सेवानिवृत्ति भत्ता

1. Provident Fund | भविष्य निधि क्या है?

“सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट के पश्चात मिलने वाला लाभ या भत्ता या फंड को भविष्य निधि या PF कहते हैं” 

 

प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड है जिसे नियोक्ता अर्थात कंपनी या संस्था या व्यक्ति अपने कर्मचारियों के लिए स्थापित करते हैं जो स्वेच्छा से अंशदान करना चुनते हैं।

 

और कर्मचारियों को उनके कंपनी छोड़ने या सेवानिवृत्त या बीमार होने या मृत्यु के पश्चात भत्ता प्रदान करता है।  प्रोविडेंट फंड अधिनियम जो मुख्यता प्रोविडेंट फंड कर्मचारियों के अधिकारों की गारंटी देता है और सरकार द्वारा प्रशासित प्रोविडेंट फंड विनियमों के लिए आधार के रूप में कार्य करता है।

In Short:

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अगर इसको समझे तो एक फंड मैनेजर जोकि नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों के मासिक योगदान का उपयोग करके बाजार में उनका योगदान या पैसा निवेश करता है। और कर्मचारीयों के सेवानिवृत्त के पश्चात फंड मैनेजर उन्हें रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति भत्ता देता है जिसमें उनके मूलधन और निवेश आय दोनों शामिल होती है।

 

इसको भविष्य निधि या सेवानिवृत्ति भत्ता को बचत प्रणाली की तरह समझा जा सकता है।
पीपीएफ – मुख्य जानकारी
ब्याज दर 7.1% प्रति वर्ष.
न्यूनतम निवेश राशि 500 रुपये
अधिकतम निवेश राशि 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष।
कार्यकाल पन्द्रह साल
जोखिम प्रोफाइल गारंटीकृत, जोखिम-मुक्त रिटर्न प्रदान करता है
टैक्स लाभ धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक

2. प्रोविडेंट फंड में वेतन से कितना योगदान रहता है  | Contribution ratio from salary in provident fund?

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कर्मचारी फंड प्रबंधन कंपनी को 12% ( नियोक्ता 12% और कर्मचारी 10% – 12% ) तक वेतन का हिस्सा योगदान के रूप में जमा करते हैं और कंपनी प्रबंधन कंपनी को कर्मचारी के भुगतान के बराबर या उससे अधिक दर पर भुगतान करती है।
सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारी अपनी जमा की गयी सारी बचत और साथ ही फंड के निवेश के पश्चात प्राप्त लाभ को निकालने का हकदार होता है।

 

3. भविष्य निधि या पीएफ राशि  कैसे निकालें?  Withdraw provident fund amount

मुख्यरूप से  ईपीएफ की निकासी निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से की जा सकती है:
(i). व्यक्तिगत आवेदन 

 

यदि आधार और बैंक विवरण यूएएन पोर्टल पर दर्ज कर लिया है और यूएएन सक्रिय है तो क्लेम फॉर्म (आधार) का उपयोग करें ।
फॉर्म को भरकर नियोक्ता के सत्यापन के बिना संबंधित क्षेत्राधिकार वाले ईपीएफओ कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
यदि आधार और बैंक विवरण यूएएन पोर्टल पर नहीं जुड़े हैं तो  क्लेम  फॉर्म (गैर-आधार) का उपयोग कर सकते हैं।
और फॉर्म भरकर और नियोक्ता के सत्यापन के साथ संबंधित क्षेत्राधिकार वाले ईपीएफओ कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

 

(ii). ऑनलाइन आवेदन Apply Online

 

 ईपीएफ की ऑनलाइन निकासी के लिए आवेदन करने हेतु निम्न चरणों का पूरा होना जरुरी है
(अ ). पात्रता का सत्यापन
भविष्य निधि या PF के लिए उसके सत्यापन और पात्रता की जांच बहुत महत्वपूर्ण होती है जो यह सुनिश्चित करता है  की आवेदक को उसकी जमा पूंजी या भविष्य निधि पूर्ण सुरक्षित है जो आवश्यकता या जरुरत पड़ने पर अविलम्ब प्राप्त हो जायेगी।
(ब). अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रिय करें
देश के सभी नागरिकों और नियोक्ताओं के लिए एक पहचान संख्या जिसको यूएएन या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर  कहते है  जो की किसी भी कंपनी या संस्था के प्रत्येक कर्मचारी को दिया जाता है जो ईपीएफ योगदान करते है
या योगदान की योजना पे अमल करते हैं ।
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्राप्त होने के पश्चात EPFO | ईपीएफओ पोर्टल  पर जाकर कुछ सरल चरणों में आसानी से सक्रिय कर सकते हैं।
(स). यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या  UAN को आधार से लिंक करना
UAN को अपने आधार कार्ड से जोड़नें या लिंक करने के पश्चात ही PF या  भविष्य निधि की राशि प्राप्त की जा सकती है
(ड). बैंक खाते का विवरण और केवाईसी
नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनका यूएएन अप-टू-डेट है साथ ही सभी बैंक खाते और केवाईसी दस्तावेजों को सत्यापित किया जा चूका है

 

4. यूएएन पोर्टल पर ईपीएफ निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के चरण | Steps to Apply For EPF Withdrawal Online

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4. TAX During PF Withdrawal | पीएफ निकासी कर

ईपीएफ निकासी तब कर-मुक्त होती है जब कोई कर्मचारी लगातार पांच वर्षों तक ईपीएफ खाते में योगदान देता है । यदि पांच वर्षों के योगदान में कोई अंतराल होता है, तो ईपीएफ निकासी राशि उस वित्तीय वर्ष के लिए कर योग्य हो जाती है।
यदि कोई कर्मचारी पांच साल से पहले ईपीएफ राशि निकालता है और यह राशि 50,000 रुपये से अधिक है तो टीडीएस – TDS काटा जाता है।

6. FAQ : Frequently Asked Question  |  पूछे गये प्रशन्न

1. वेतन से कितना पीएफ कटता है?
कर्मचारी अपने मूल वेतन और डीए का 12 प्रतिशत ईपीएफ में जमा करते हैं। नियोक्ता का ईपीएफ योगदान मूल वेतन और डीए के 12% के बराबर होता है। नियोक्ता का 12 प्रतिशत योगदान दो भागों में विभाजित होता है: 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में जाता है और 3.67 प्रतिशत भविष्य निधि में जाता है।
2. क्या मैं अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकता हूं?
एसएमएस पर खाते का विवरण :
यूएएन सक्रिय सदस्य अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 7738299899 पर SMS भेजकर अपने नवीनतम पीएफ अंशदान और ईपीएफओ के पास उपलब्ध शेष राशि जान सकते हैं । EPFOHOUAN 7738299899 पर।
3. पीएफ राशि कैसे प्राप्त करें?
EPFO वेबसाइट पर जाकर अपना UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर), पासवर्ड और कैप्चा डालना होगा। फिर  ‘ऑनलाइन सर्विसेज टैब’ पर क्लिक करें और “क्लेम (फॉर्म 31, फॉर्म 19, फॉर्म 10C और फॉर्म 10D)” विकल्प चुनें। अपने PF खाते से जुड़ा अपना बैंक खाता नंबर डालें और ‘सत्यापन’ पर क्लिक करें।
4. पीएफ की गणना कैसे करें?
पीएफ गणना के मुख्य घटक कर्मचारी/नियोक्ता का योगदान और ब्याज हैं । नियमों के अनुसार, ईपीएफओ ब्याज दर निर्धारित करता है, जो वर्तमान में 8.1% है। जबकि एक कर्मचारी वेतन + डीए का 12% योगदान देता है, नियोक्ता कर्मचारी के पीएफ में 3.67% और कर्मचारी पेंशन फंड में 8.33% योगदान देता है।
5. पीएफ के लिए कौन पात्र है?
 ईपीएफ अधिनियम के तहत आने वाले संगठनों में कार्यरत कर्मचारी, जिनका मूल वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक है , वे भविष्य निधि के लिए पात्र हैं।
6. क्या मैं 100% पीएफ राशि निकाल सकता हूँ?
ईपीएफ इन परिस्थितियों में निकाला जा सकता है: जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है। यदि कोई व्यक्ति एक महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है, तो वह 75% फंड निकाल सकता है। यदि कोई व्यक्ति 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है, तो वह 100% फंड निकाल सकता है ।
7. क्या मैं अपना पीएफ खाता बंद कर सकता हूं?
इस खाते में जमा की गई कुल राशि पर सालाना आधार पर ब्याज मिलता है। अगर कर्मचारी वेतनभोगी  हैं, तो पता होना चाहिए कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत  पूरी राशि निकाल सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद ही ईपीएफ खाता बंद कर सकते हैं ।

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