Atal Pension Yojna : eAPY : लाभ, निवेश और निकासी; कैसे करें आवेदन?

Atal Pension Yojna | eAPY

Atal Pension Yojna; eAPY

देश में बीजेपी के सरकार बनने के साथ सर्वप्रथम 2014 में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल पेंशन योजना का प्रारम्भ किया जिसका मुख्य उद्देश्य देश के हर राज्य -गाँव तक के प्रत्येक वर्ग के गरीब बुजुर्गों के लिए बीजेपी सरकार द्वारा पेंशन का लाभ पहुंचाना था।

आईये जानते है योजना के लाभ पात्रता और बहुत कुछ

सरकारी नौकरी में अक्सर ऐसा होता था की लाभार्थी की 60 साल सरकारी नोकरी के पश्चात पेंशन मिलना शूरू हो जाता था जो अभी भी कई विभागों में लागू है और कई लोग लाभान्वित भी हैं।

वर्तमान में योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के बीच निवेश आरम्भ करना होता है। निवेश के दौरान लाभार्थियों को इस योजना के माध्यम से एक निश्चित अवधी के पश्चात 1000 रूपये से लेकर 5000 रूपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। पेंशन की राशि लाभार्थियों के द्वारा किए गए निवेश एवं उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। इसके अलावा असामयिक मृत्यु की स्थिति में भी लाभार्थी के परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।


In Short:

        •  eAPY
        •  कर – TAX लाभ
        • मुख्य बातें
        • पेंशन निकासी
        • निवेश का फायदा उदाहरण सहित
        • विशेषताएं
        • ऑनलाइन आवेदन
        • ध्यान रखने योग्य बातें

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Atal Pension Yojna

जल्दी में  योजना से जुड़े खाताधारकों के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानि पीएफआरडीए (PFRDA) ने एक नई सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के अनुसार अब एनपीएस (NPA) के खाताधारक अपना अंशदान यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से कर सकते हैं।

पहले एनपीएस के खाताधारक केवल नेट बैंकिंग के माध्यम से ही अपना अंशदान जमा कर सकते थे। अब अंशदान करना नेशनल स्किम के तहत और भी सरल हो जायेगा क्योंकि यूपीआई पेमेंट सिस्टम एक “रियल टाइम पेमेंट” प्रोसेस है जो उसी समय अनुरूप कार्य करती है। इस प्रोसेसिंग के अनुसार खाताधारक एक खाते से दूसरे खाते में चंद मिनटों में पैसे ट्रांसफर कर सकता है यह सुविधा भारत में बढ़ते डीजीटाईलेशन को लेकर प्रदान की गई है।

 

eAPY | कर (TAX)  लाभ

 

वैसे योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिए आरंभ की गयी थी । इस योजना का मुख्य आधार 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात आवेदक को प्रतिमाह 1000 रूपये से लेकर 5000 रूपये की पेंशन निवेश के अनुसार प्रदान करना है । इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को कर लाभ की इसकी जानकारी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ट्वीट के माध्यम से प्रदान की गई है। बताया गया कि वह सभी आयकर दाता जो 18 से 40 वर्ष की आयु के भीतर आते हैं वह इस योजना के लाभ के साथ आयकर अधिनियम के सेक्शन 80CCD (1b) के अंतर्गत कर (TAX benefit) लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

 

 eAPY| मुख्य बातें

इस पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का सेविंग बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होना अनिवार्य है। वही अटल पेंशन योजना को आधार एक्ट के सेक्शन 7 में भी शामिल कर लिया गया है। वह सभी नागरिक जो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उनको अपनी आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो की किसी भी खाताधारक की अपनी पहचान होगी वही या फिर आधार प्रमाणीकरण के अंतर्गत नामांकन से गुजरना होगा।

 

eAPY | पेंशन निकासी

योजना में 60 वर्ष पूरे होने के पश्चात ग्राहक को पेंशन प्रदान की जाएगी। जो भी लाभान्वित है और उनकी मृत्यु के पश्चात राशि ग्राहक के पति या पत्नी को प्रदान की जाएगी। और यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन उनके नॉमिनी को लौटा दी जाएगी।

इस योजना में 60 वर्ष की आयु से पहले निकासी नहीं कर सकते और ना नियम अनुसार पहले निकासी की अनुमति है।सरकार के द्वारा असाधारण परिस्थितियों में विभाग द्वारा इसकी अनुमति दी जा सकती है।

 

 Yojna के अंतर्गत डिफॉलटर की स्थिति में देय शुल्क

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eAPY

1. 100 रूपये प्रति माह तक के कंट्रीब्यूशन के लिए = 1 रूपये
2. 101 रूपये से 500 रूपये प्रति माह के कंट्रीब्यूशन के लिए= 2 रूपये
3. 501 रूपये से 1000 रूपये प्रति माह के कंट्रीब्यूशन के लिए= 5 रूपये
4. 1001 रूपये से ऊपर जो कंट्रीब्यूशन होगा उसके लिए = 10 रूपये

 

 eAPY | निवेश का फायदा उदाहरण सहित

योजना के अंतर्गत महीने का 210 रूपये या रोज़ाना 7 रूपये का निवेश करता है उसको सालाना 60 हज़ार रूपये तक पेंशन प्राप्त करवा सकती है बसर्ते निवेश व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु से करना होगा |

इस निवेश के अंतर्गत इनकम टेक्स एक्ट के सेक्शन 80 के तहत निवेश करने पर टैक्स छूट भी मिलती है यह योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना के ज़रिये पेंशन फण्ड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही है |

 

eAPY| विशेषताएं

इस योजना का उद्देश्य बुजुर्ग महिला – पुरुष का 60 वर्ष तक की आयु तक निवेश के पश्चात आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना है जिससे भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद आय का एक स्थिर प्रवाह बना रहे।

यह राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) ढांचे पर आधारित है। योजना में शामिल होने के बाद शाखा द्वारा ग्राहक को तुरंत स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN)प्रदान कर दी जाती है उम्र के शुरुआती चरण में eAPY योजना में शामिल होने वाले ग्राहकों को बाद की उम्र में शामिल होने वाले ग्राहकों की तुलना में कम मासिक सदस्यता राशि का भुगतान करना होता है जो की नियम अनुसार प्रेषित है।

 

अटल पेंशन योजना । Atal Pension Yojna | eAPY । ऑनलाइन आवेदन

इस योजना में नए यूजर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यूजर्स आधार आधारित केवाईसी, ऑनलाइन आधारित केवाईसी और वर्चुअल आईडी के जरिये आवेदन भी कर सकते हैं।

1 . सबसे पहले अपने किसी भी बैंक की वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन करें और फिर कस्टमर सर्विस पर क्लिक करें। या आधिकारिक website :  -> Related links पर जाकर भी रजिस्टर कर सकते हैं
2. सर्विस रिक्वेस्ट को सेलेक्ट करें।
3. अकाउंट सेक्शन में जाकर अटल पेंशन स्कीम में Enroll करें।
4. सभी जरूरी जानकारी भरें और सबमिट करें
5. और अटल पेंशन योजना का अकाउंट ओपन हो जाएगा।

 

अटल पेंशन योजना | Atal Pension Yojna | ध्यान रखने योग्य बातें

1. रजिस्ट्रेशन के दौरान बैंक रिकॉर्ड मैच होने चाहिए।
2. योजना की पहली किस्त भरने के लिए सेविंग अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए।
3. आधार कार्ड (Aadhaar Card) में दिया नाम और डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए और बाकि जगह मैच होना चाहिए


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