What is GST, GST Full Form, GST types, GST Rates and Registration
GST Full Form | (Goods and Services Tax) जीएसटी का मतलब वस्तु एवं सेवा कर है। यह वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर निर्धारित एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है।
In short
- GST Full Form
- One Nation One Tax
- भारत में जीएसटी क्या है? | GST IN INDIA
- भारत में कितने प्रकार के जीएसटी हैं | Types of GST are there in India
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- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) – Central Goods and Services Tax
- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST)- State Goods and Services Tax
- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST)- Integrated Goods and Services Tax
- केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर (UTGST)- Union Territory Goods and Services Tax
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- जीएसटी पंजीकरण क्या है | GST Registration
- ऑनलाइन जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया के लिए दस्तावेज़ | Required documents for online GST registration
- वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की विभिन्न दरें क्या हैं | How to calculate GST Rates
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- 5% जीएसटी के अंतर्गत आने वाले सामान और सेवाएँ | Goods and services available at 5% GST
- 12% जीएसटी के अंतर्गत आने वाले सामान और सेवाएँ | Goods and services available at 12% GST
- 18% जीएसटी के अंतर्गत आने वाले सामान और सेवाएँ | Goods and services available at 18% GST
- 28% जीएसटी के अंतर्गत आने वाले सामान और सेवाएँ | Goods and services available at 28% GST
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One Nation One Tax | What is GST
वस्तु एवं सेवा कर (GST) भारत में पिछले मूल्य वर्धित कर (वैट) – Value Added Tax (VAT) की तुलना में एक बेहतर प्रणाली है। यह वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक ही कर दर लागू करता है। वैट के विपरीत, जीएसटी एक बहु-स्तरीय, गंतव्य-निर्धारित कर है। इसने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कई पिछले अप्रत्यक्ष करों, जैसे वैट (VAT), उत्पाद शुल्क( excise duty) और सेवा कर(service tax) का स्थान ले लिया। इससे पूरे देश में कर प्रशासन सुव्यवस्थित हो गया।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम 29 मार्च, 2017 को संसद में पारित किया गया और 1 जुलाई, 2017 को प्रभावी हो गया था।
वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने का मुख्य उद्देश्य कर संरचना को सरल बनाना, व्यवसायों और उपभोक्ताओं पर कर के बोझ को कम करने के लिए एक समान और एकीकृत कर प्रणाली बनाना था।
जीएसटी को सीजीएसटी (CGST), एसजीएसटी (SGST), आईजीएसटी (IGST)और यूटीजीएसटी (UTGST) में वर्गीकृत किया गया है।
भारत में जीएसटी क्या है? | What is GST IN INDIA
जीएसटी का मतलब वस्तु एवं सेवा कर से है जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। यह अप्रत्यक्ष कराधान है, जिसका भुगतान आम तौर पर अंतिम उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। जीएसटी ने उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर, प्रवेश कर और विलासिता जैसे कई अन्य अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली है। संक्षेप में, यह कर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। इसकी गणना किसी भी वस्तु पर लगने वाली कीमत पर की जाती है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर एक व्यापक, गंतव्य-आधारित और बहु-स्तरीय कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर जोड़ा जाता है।
आइए देखें कि जीएसटी क्या है, यह समझने के लिए इन विभिन्न शब्दों का क्या मतलब है।
भारत में कितने प्रकार के जीएसटी हैं | Types of GST are there in India | GST Types
भारत में वस्तु एवं सेवा को चार भागों में विभाजित किया जाता है । यह केंद्र सरकार के लिए करों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जीएसटी और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर की भागीता निर्धारित करता है जिसका विवरण नीचे देख सकते हैं।
1. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) – Central Goods and Services Tax – केंद्र सरकार वस्तुओं और सेवाओं के लेनदेन पर सीजीएसटी लगाती है। यह कर राज्य वस्तु एवं सेवा और केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा के साथ लगाया जाता है। इन्हें राज्य और केंद्र के बीच विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि आप दिल्ली के एक व्यवसायी हैं और दिल्ली के किसी अन्य व्यवसायी को 18% जीएसटी गणना के साथ 50,000 रुपये की राशि का सामान बेचते हैं तो इसका 9% कर राज्य के खजाने में जाएगा, और अन्य 9% कर केंद्र सरकार के राजकोष में जाएगा। .
2. राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST)- State Goods and Services Tax – एसजीएसटी या राज्य वस्तु एवं सेवा कर है जिसकी गणना वस्तुओं और सेवाओं के अंतर-राज्य लेनदेन के लिए किया जाता है। यह पूरा टैक्स राज्य सरकार अपने पास रखती है। यह कर अन्य पिछले करों जैसे वैट, चुंगी, विलासिता, मनोरंजन और खरीद करों का स्थान ले चूका है।
3. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST)- Integrated Goods and Services Tax – एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर वह कर है जो सेवा लेनदेन और अंतर-राज्यीय वस्तुओं पर लगाया जाता है। यह बात निर्यात और आयात पर भी लागू होती है। जिसमे राज्य और केंद्र दोनों कर का अपना-अपना हिस्सा लेते हैं। मुख्या रूप से टैक्स का एसजीएसटी हिस्सा उस राज्य को जाता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग किया जाता है।
4. केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर (UTGST)- Union Territory Goods and Services Tax – केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर राज्य माल और सेवा कर के समान है, सिवाय इसके कि यह राज्यों के बजाय देश के केंद्र शासित प्रदेशों में लगाया जाता है। जिसमे पांडिचेरी, दमन और दीव आदि में इस कर का भुगतान आदि किया जाता है ।
जीएसटी पंजीकरण क्या है | GST Registration
उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों के लिए 20 लाख रुपये या 10 लाख रुपये से अधिक के कारोबार वाले प्रत्येक व्यवसाय को एक आर्डिनरी कर देय व्यक्ति के रूप में पंजीकृत किया जाता है। इस प्रक्रिया को जीएसटी पंजीकरण कहा जाता है। जीएसटी पंजीकरण में आमतौर पर 3-6 दिन लगते हैं और यह काफी कठिन प्रक्रिया हो सकती है।
How to get number or How to register for GST? | जीएसटी के लिए पंजीकरण कैसे करें?
प्रत्येक व्यक्ति जो व्यवसाय कर रहा है को जीएसटी के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक है । जिसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क (GSTN) के साथ आवेदन करना होता है । एक बार जब पंजीकरण हो जाता है तब एक वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या (GSTIN) प्राप्त होती है जो की 15 अंकों का नंबर है जो रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद राज्यवार जारी किया जाता है।
ऑनलाइन जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया के लिए दस्तावेज़ | Required documents for online GST registration
जीएसटी के लिए पंजीकरण करते समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता है –
आवेदक का पैन कार्ड
प्रमोटरों और भागीदारों का पैन, मतदाता या आधार कार्ड
लीज एग्रीमेंट, किराया या अन्य उपयोगिता बिल के रूप में व्यावसायिक पते का प्रमाण
फर्म, या व्यक्ति या कंपनी का खाता विवरण
साझेदारी विलेख या निगमन प्रमाणपत्र।
वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की विभिन्न दरें क्या हैं | How to calculate GST Rates | GST Rates
जीएसटी स्लैब दरें चार प्रकार की हैं 5%, 12%, 18% और 28% हैं। जीएसटी परिषद इन उत्पादों के कुशल मूल्य निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए इन दरों को संशोधित करती है। आइये जानते हैं जीएसटी के विभिन्न स्लैब और इन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बारे में।
5% जीएसटी के अंतर्गत आने वाले सामान और सेवाएँ | Goods and services available at 5% GST
खाद्य तेल, मसाले, चाय, कॉफी और चीनी
कोयला
मैटिंग, कॉयर मैट और फर्श कवरिंग
पवन आधारित आटा चक्की या पवन चक्की
उर्वरक
प्राकृतिक कॉर्क
विकलांग व्यक्तियों के लिए उपकरण, जैसे ब्रेल पेपर, ब्रेल घड़ियाँ, श्रवण यंत्र आदि।
संगमरमर का मलबा
मिठाइयाँ
विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग सहायक उपकरण या वाहन के हिस्से
फ्लाई-ऐश ब्लॉक
बायोगैस
अगरबत्तियाँ और पतंगें
जीवन रक्षक आदि दवाएं, जैसे इंसुलिन
मुद्राशास्त्रीय सिक्के
बर्फ और हिम
छड़ी
काजू
राजस्व टिकट शामिल हैं
स्टाम्प पोस्टमार्क
ईंधन के भुगतान के बिना मोटर कार किराये पर लेना
12% जीएसटी के अंतर्गत आने वाले सामान और सेवाएँ | Goods and services available at 12% GST
जमा हुआ मांस
फलों के रस
डायग्नोस्टिक किट और राजेन्ट्स
सिलाई मशीनें
हस्तनिर्मित माचिस
डेयरी उत्पादों
नोटबुक और अभ्यास पुस्तकें
आभूषण बॉक्स
प्लास्टिक की माला
दो तरफा रेडियो
निश्चित गति डीजल इंजन
सॉस, केचप की बोतलें, मसाले
रियल एस्टेट निर्माण
होटल आवास 1001 रुपये से 7500 रुपये प्रति दिन के बीच।
18% जीएसटी के अंतर्गत आने वाले सामान और सेवाएँ | Goods and services available at 18% GST
एसी और शराब लाइसेंस वाले स्थानों पर खाना या पीना
तम्बू और भोजन सामग्री के साथ पार्टी की व्यवस्था
100 रुपये से अधिक की मूवी टिकट
घरेलू उत्पाद
चमड़े रहित स्कूल बैग और झोला
कपास, जूट, कृत्रिम प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों से बने शॉपिंग बैग और हैंडबैग लेकिन टोकरी या विकरवर्क को छोड़कर
कंक्रीट पाइप
बाहरी भोजन
कार्य अनुबंध की आपूर्ति
डेंटल वैक्स
विद्युत ट्रांसफार्मर
टोपी और उसके हिस्से
हाथ से लंबाई मापने के सभी उपकरण, जैसे मापने वाला टेप, कैलीपर्स, आदि।
स्टेपलर, पेंसिल शार्पनर
रियर ट्रैक्टर व्हील रिम्स, ट्रैक्टर हाउसिंग ट्रांसमिशन, ट्रैक्टर सेंटर हाउसिंग, ट्रैक्टर सपोर्ट फ्रंट एक्सल
ट्रांसफार्मर और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स
प्लास्टिक तिरपाल
काजल के लिए पेंसिल स्टिक
अल्मूनियम फॉयल
28% जीएसटी के अंतर्गत आने वाले सामान और सेवाएँ | Goods and services available at 28% GST
कैफीनयुक्त पेय पदार्थ
5 सितारा होटलों में खाना या पीना
जुआ
राज्य-स्वामित्व वाली और राज्य-अधिकृत लॉटरी
कार और दोपहिया वाहन
बर्तन धोने की मशीनें
वातित पेय पदार्थ
तम्बाकू उत्पाद, जैसे सिगरेट
रेसिंग क्लब सेवाएँ
वॉशिंग मशीन
सीमेंट
पेंट
एयर कंडीशनर
नौका
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